काउंटरों से नहीं कट रही फीस
-परिवहन आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अफसर
जबलपुर। दो माह पहले परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय को कहा था कि कार्यालय के काउंटरों पर भी आवेदकों को फीस जमा करने की सुविधा दी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आदेश के बाद से फीस जमा तो होने लगी, लेकिन कुछ चुनिंदा काम के लिए ही काउंटर पर फीस जमा की जा रही है जिसके चलते आवेदकों को मजबूरन एमपीआॅन लाइन सेंटर पर जाकर अधिक पैसा चुकाकर काम करवाना पड़ रहा है।
2 बजे तक का हैं प्रावधान-
आरटीओ सूत्रों की मानें तो यदि कोई आवेदक कार्यालय के काउंटर पर जाकर फीस का भुगतान करना चाहता है तो नियमों का पाठ पढ़ाकर कार्यालय के अंदर खुले एमपी आॅनलाइन के सेंटर में भेज दिया जाता है, जबकि परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के काउंटरों से सभी तरह के आरटीओ संबंधी काम कराने के लिए फीस जमा करने के लिए कहा गया है। किस काम के लिए कार्यालय के काउंटर पर आवेदकों को फीस जमा करने की सुविधा मिल रही है और किसके लिए नहीं। जब इस बात की पड़ताल की गई तो पूरी स्थिति सामने आ गई।
नहीं मिलती सुविधा-
जानकारी के अनुसार फार्म नंबर-30 वाहन ट्रॉसर्फर, फार्म नंबर-9 लायसेंस रिनीवल, फार्म नंबर- 34 फाइनेंस चढ़वाने के लिए कार्यालय के काउंटर पर फीस जमा होती है, लेकिन यदि आवेदक को परमिट लेना हो, लाइसेंस बनवाना हो (लर्निंग या पक्का), रजिस्ट्रेशन कार्ड गुमना या कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो यह सुविधा केवल एमपीआॅन लाइन के सेंटर में ही मिलती है।
-परिवहन आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अफसर
जबलपुर। दो माह पहले परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय को कहा था कि कार्यालय के काउंटरों पर भी आवेदकों को फीस जमा करने की सुविधा दी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आदेश के बाद से फीस जमा तो होने लगी, लेकिन कुछ चुनिंदा काम के लिए ही काउंटर पर फीस जमा की जा रही है जिसके चलते आवेदकों को मजबूरन एमपीआॅन लाइन सेंटर पर जाकर अधिक पैसा चुकाकर काम करवाना पड़ रहा है।
2 बजे तक का हैं प्रावधान-
आरटीओ सूत्रों की मानें तो यदि कोई आवेदक कार्यालय के काउंटर पर जाकर फीस का भुगतान करना चाहता है तो नियमों का पाठ पढ़ाकर कार्यालय के अंदर खुले एमपी आॅनलाइन के सेंटर में भेज दिया जाता है, जबकि परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के काउंटरों से सभी तरह के आरटीओ संबंधी काम कराने के लिए फीस जमा करने के लिए कहा गया है। किस काम के लिए कार्यालय के काउंटर पर आवेदकों को फीस जमा करने की सुविधा मिल रही है और किसके लिए नहीं। जब इस बात की पड़ताल की गई तो पूरी स्थिति सामने आ गई।
नहीं मिलती सुविधा-
जानकारी के अनुसार फार्म नंबर-30 वाहन ट्रॉसर्फर, फार्म नंबर-9 लायसेंस रिनीवल, फार्म नंबर- 34 फाइनेंस चढ़वाने के लिए कार्यालय के काउंटर पर फीस जमा होती है, लेकिन यदि आवेदक को परमिट लेना हो, लाइसेंस बनवाना हो (लर्निंग या पक्का), रजिस्ट्रेशन कार्ड गुमना या कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो यह सुविधा केवल एमपीआॅन लाइन के सेंटर में ही मिलती है।
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