Wednesday, 14 September 2016

डेंगू से निपटने शासन की रणनीति , लार्वा पर टारगेट



* घर लार्वा निकला तो 500 रूपए जर्माना
* जिस विभाग के लिए आदेश उन्हें नहीं मिले

जबलपुर। प्रदेश में डेंगू के तेजी से फैलने और लगातार नए मरीज आने से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। अगले कुछ  दिनों में डेंगू के मामले और अधिक तेजी से आने की संभावना को देखते हुए शासन ने सख्त आदेश जारी किए है। इसके तहत यदि घर में डेंगू फैलाने वाले एडिज मच्छर के लार्वा किसी व्यक्ति के घर  पाए जाते है तो 500 रूपए का जुर्माना किया जाएग ।
जानकारी के अनुसार 500 रूपए जुर्माना संबंधी आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिए गए है लेकिन जिस विभाग को जुर्माना लगाना और कार्रवाई करना है उसके पास ऐसे कोई आदेश नहंी आए है, यानी नगर निगम को 500 रूपए जुर्माना संबंधी आदेश नहीं मिला है।
उल्लेखनीय है कि  शहर में  डेंगू के 60 से अधिक मामले सामने आ चुके है। शहर के सभी निजी अस्पताल में दो तीन  डेंगू के मरीज लगातार पहुंच रहे है। डेंगू को ेलेकर फिलहाल कोई दवाई तथा वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सिर्फ चिकित्सक की देखरेख में इलाज होता है।
इधर  शासन ने आदेश जारी किया है कि शहरों में नगर निगम और नगर पालिका तथा नगर परिषद घरों में डेंगू का लार्वा मिलता है तो 5 सौ रूपए का जुर्माना लगाए। इस आशय के आदेश सीएमएचओ को मिल चुके है।
नगर निगम अनभिज्ञ
इस आदेश से नगर निगम का स्वास्थ्य  विभाग ेखबर है। नगर निगम के जिम्मेदारों का कहना है कि यदि उनको आदेश मिलता है तो वे सर्व कार्य कर नियमानुसार कार्रवाई भी शुरू कर देगे। इससे शहर में एक अच्छा माहौल बनेगा।
कई जिलों में मिल रहे लार्वा
इधर जिन क्षेत्रों से डेंगू के केस सामने आ रहे है, उन इलाकों  में 50 मीटर के दायरे में हर घर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दौरा कर लार्वा की खोज करनी पड़ती है। जबलपुर शहर में अब तक गढ़ा, पोलीपाथर, अधारताल, गोहलपुर सहित दर्जनों क्षेत्रों में डेंगू के लार्वा मिल चुके है। इसके साथ ही प्रदेश में भोपाल, सागर, सागर, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी सहित अनेक जिलों में डेंगू के लार्वा मिल चुके है।
सख्ती के आदेश
फिलहाल स्वास्थ्य अमले को सर्वे अभियान को यदि किसी घर में डेंगू के लार्वा मिल रहे है तो वे उन्हें चेतावनी दे रहे है कि पानी जमा कर नहीं रखे। इसमें लार्वा पनपने नहंी पाए अन्यथा अगले बार लार्वा मिलने पर जुर्माना लगेगा।
 वर्जन
घरों में लार्वा मिलने पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश मिल चुका है। लार्वा पर अर्थदण्ड की कार्रवाई नगर निगम को करनी है।
एमएम अग्रवाल
 सीएमएचओ

वर्जन
 घरों के कुलर अथवा जमे पानी में मच्छर का लार्वा मिलने पर जुर्माना की कार्रवाई करने संबंधी कोई आदेश शासन से नहंी मिले है। यदि कोई आदेश आते है तो कार्रवाई की जाएगी
जीएस चंदेल
 स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम

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